प्राईवेट स्कूलों के प्री प्राइमरी विंग व सभी प्राइवेट प्ले वे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन जरूरी : जिला प्रोग्राम अफसर
पटियाला : सामाजिक सुरक्षा और स्त्री और बाल विकास विभाग पंजाब की तरफ से बच्चों के सर्वपक्षीय विकास के लिए पंजाब सरकार की तरफ से प्राईवेट स्कूल/ संस्थाओं/ प्ले वेज स्कूल जो कि अरली चाईल्ड केयर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, को रजिस्टर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस सम्बन्धित जानकारी देते जिला प्रोग्राम अफसर प्रदीप सिंह गिल ने बताया कि पंजाब राज्य में 3-6 साल के बच्चों के लिए ई.सी.सी.ई. क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं की विभाग की तरफ से रजिस्ट्रेशन शुरू की गई हैं और रजिस्ट्रेशन लाजिमी बनाने के लिए तुरंत दफ्तर जिला प्रोग्राम अफसर पटियाला या संबंधित ब्लाक के सी.डी.पी.ओ. जिला पटियाला के साथ तालमेल करके एप्लीकेशन फार्म नंबर- 1 प्राप्त किया जा सकता है। यदि रजिस्ट्रेशन दौरान किसी किस्म की परेशानी होती है तो जिला प्रोग्राम अफसर पटियाला या संबंधित ब्लाक के सी.डी.पी.ओ के साथ संपर्क किया जा सकता है । हर पले-वेज स्कूल को रजिस्टर्ड करवाना लाजिमी है। जिले अधीन सभी प्राईवेट स्कूल/ संस्थाएं/ प्लेवेज स्कूलों की चैकिंग की जाएगी और यदि कोई प्राईवेट स्कूल/ संस्थाएं, प्लेवेज स्कूल पालिसी के मापदंड को पूरा नहीं करते हैं तो उसे बंद कर दिया जाएगा।
प्राईवेट स्कूलों के प्री प्राइमरी विंग व सभी प्राइवेट प्ले वे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन जरूरी : जिला प्रोग्राम अफसर
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