नई दिल्ली, 18 अप्रैल 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर भारी जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि नियामक अनुपालन में कुछ कमियों के कारण उन्हे यह कदम उठाना पड़ा। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कानूनी और अन्य प्रतिबंधों के अलावा ऋण वितरण के लिए ऋण प्रणाली पर दिशानिर्देशों का पालन न करने पर 61.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एक अन्य बयान में आरबीआई ने कहा कि KYC दिशानिर्देशों का पालन न करने पर IDFC बैंक पर 38.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
ऐसा इन बैंकों में ग्राहक सेवा के संबंध में RBI द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण किया गया है। तीनों मामलों में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों के कारण लगाया गया था और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को कम करना नहीं था।
RBI ने गुरुवार को कहा कि बैंक केंद्रीय बैंक को सूचित किए बिना अपनी विदेशी शाखाओं या प्रतिनिधियों के नाम पर खाते (ब्याज रहित) नहीं खोल सकते या बंद नहीं कर सकते। हालांकि, आरबीआई ने जमा और खातों पर अपने ‘मास्टर’ निर्देश में कहा कि पाकिस्तान के बाहर संचालित पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम पर खाते खोलने के लिए आरबीआई से विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी।
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