रामपुर, 05 दिसंबर 2025: समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट रखने के मामले में सात साल की सख्त सजा सुनाई गई है। रामपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अब्दुल्ला पहले दो पैन कार्ड के मामले में सजा काट रहे थे। इसलिए सुनवाई के दौरान उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्मतिथि का इस्तेमाल कर दो पासपोर्ट बनवाए। एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 बताई गई जबकि दूसरे में 1 जनवरी 1993।
प्राथमिकी में यह भी कहा गया कि झूठे और जाली दस्तावेजों से पासपोर्ट जारी कराए गए। इनका इस्तेमाल भी किया गया जो पासपोर्ट एक्ट का गंभीर उल्लंघन है। कोर्ट ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अब्दुल्ला का दोष साबित माना।
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