चंडीगढ़, 22 अप्रैल 2025: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 7 मई 2025 तक रोक लगा दी है। यह आदेश बाजवा के उस बयान से संबंधित मामले में आया, जिसमें उन्होंने एक टीवी चैनल पर दावा किया था कि पंजाब में 50 ग्रेनेड आए हैं, जिनमें से 18 फट चुके हैं और 32 अभी बाकी हैं।
पंजाब सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि 7 मई तक बाजवा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने सरकार को बाजवा की याचिका, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी, पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अगली सुनवाई 7 मई 2025 को होगी। कोर्ट ने सभी पिछले अंतरिम आदेशों, खासकर मीडिया में बयानबाजी से रोकने वाले निर्देशों, को यथावत रखने का आदेश दिया।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बाजवा को जांच में सहयोग करना होगा और जब भी पुलिस बुलाए, उन्हें पेश होना होगा। बाजवा के वकील ने तर्क दिया कि FIR एक साइबर पुलिस कांस्टेबल की शिकायत पर आधारित है और इसमें कानूनी आधार की कमी है। दूसरी ओर, पंजाब सरकार और AAP का कहना है कि बाजवा का बयान लोगों में दहशत फैलाने और गलत सूचना देने का प्रयास था।
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