पटना, 21 अगस्त 2025: पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े 252 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने इन अभ्यर्थियों की ओर से दायर तीन याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई के बाद राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने 29 पन्नों के विस्तृत आदेश में यह फैसला सुनाया।
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नियुक्त 133 उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा, 2023 और 2024 में भी कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में, समानता के सिद्धांत के आधार पर इन 252 अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित करना गंभीर अन्याय होगा। कोर्ट ने इसे “गंभीर एवं अपूरणीय पूर्वाग्रह” की स्थिति करार देते हुए कहा कि इससे अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन होगा।
मामला विज्ञापन संख्या 704/2004 के तहत सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके अभ्यावेदनों को खारिज करते हुए कहा गया था कि उन्हें 133 उम्मीदवारों की तरह समानता का लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन उम्मीदवारों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी।
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