मोहाली, 29 मार्च 2025: आरटीओ प्रदीप सिंह ढिल्लों ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत जारी होने के 90 दिनों के भीतर चालान राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। समय के भीतर भुगतान न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।
15 दिन का अल्टीमेटम जारी हुआ
यातायात उल्लंघनकर्ता जो अपने लंबित चालान का भुगतान करने में विफल रहे हैं। उन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) मोहाली प्रदीप सिंह ढिल्लों ने उल्लंघनकर्ताओं को चेतावनी दी कि भुगतान न करने पर उनके वाहनों को परिवहन वेबसाइट पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जिले में करीब 10,000 चालान लंबित हैं।
एक बार जब कोई वाहन परिवहन वेबसाइट पर ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो मालिक कर भुगतान वाहन नवीनीकरण और अन्य संबंधित सेवाओं सहित वाहन पोर्टल पर सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ हो जाएगा। यदि इस अवधि के भीतर जुर्माना नहीं भरा जाता है। तो वाहन को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
ढिल्लों ने क्या कहा
ढिल्लों ने कहा कि समय पर भुगतान न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई और दंड का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कई बार रिमाइंडर और नोटिस के बावजूद बड़ी संख्या में ड्राइवरों ने तेज गति से वाहन चलाने, लाल बत्ती तोड़ने और लापरवाही से वाहन चलाने जैसे उल्लंघनों के लिए जुर्माना नहीं भरा है। इसलिए उन्हें 15 दिनों के भीतर अपना बकाया चुकाना होगा या ब्लैक लिस्ट होने का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि जिले के बाहर पंजीकृत वाहनों और लंबित चालानों के लिए, हमने उन्हें पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दिया है, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार आरटीओ के पास है।
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