चंडीगढ़, 29 जनवरी 2026: पंजाब के सनौर विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बुधवार को हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में उन्होंने धोखाधड़ी और बलात्कार के मामले में उनके खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट और भगौड़ा घोषित करने की कार्रवाई को चुनौती दी थी।
पठानमाजरा ने याचिका में अरेस्ट वारंट रद्द करने के साथ-साथ मामले की सुनवाई तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने अदालत को बताया कि वे फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में हैं और उन्हें पुलिस की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है।
विधायक ने मामले को हनी ट्रैप करार दिया। उनका आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रेरित है। पठानमाजरा का दावा है कि उनकी दूसरी शादी पहली पत्नी और शिकायतकर्ता दोनों की सहमति से हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक बनने के बाद शिकायतकर्ता ने ब्लैकमेल करते हुए 1 करोड़ रुपये और एक फ्लैट की मांग की।
हाई कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने पठानमाजरा को निचली अदालत में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
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