लुधियाना, 28 मार्च 2025: लुधियाना जिला न्यायालय ने एक दिल दहला देने वाले मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी सोनू को फांसी की सजा दी गई है। इसके साथ ही न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने दोषी पर 5.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को इंसाफ की उम्मीद जगी है, वहीं समाज में ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त संदेश गया है।
28 दिसंबर 2023 की दर्दनाक घटना
यह दिल को झकझोर देने वाली घटना 28 दिसंबर 2023 की है। लुधियाना के डाबा इलाके के न्यू राम नगर में रहने वाली चार साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी सोनू नाम का शख्स उसे बहला-फुसलाकर अपने चचेरे भाई के घर ले गया। वहाँ उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सोनू ने बच्ची के शव को बिस्तर में छिपा दिया और फरार हो गया। जब बच्ची देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी।
सीसीटीवी ने खोला राज
बच्ची के गायब होने की खबर मिलते ही परिजनों ने डाबा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने तुरंत जाँच शुरू की और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में दिखा कि सोनू बच्ची को अपने साथ ले जा रहा था। पुलिस उस घर तक पहुँची, जहाँ सोनू गया था। घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई पुलिस को बिस्तर का गद्दा उल्टा पड़ा दिखा। जब बिस्तर को हटाया गया तो मासूम का शव वहाँ मिला। इस खौफनाक खुलासे के बाद पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने मामले की गहराई से जाँच की और कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। करीब 15 महीने तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। आखिरकार, न्यायाधीश अमरजीत सिंह ने सोनू को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। साथ ही, 5.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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