कैथल, 12 नवंबर 2025: कैथल जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। हर दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दोषियों में प्रवीण उर्फ बिन्नी रामगढ़ रोड कलायत का रहने वाला है। शुभम गांव चंदाना से आता है। कमल गांव लांबाखेड़ा का निवासी है।
यह घटना 20 जुलाई 2020 की है। राजबीर उर्फ बिट्टू राणा कालावत का रहने वाला था। वह अपने खेत से मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था। तभी आरोपियों ने पीछा किया। गोलियां चलाईं जिससे बिट्टू की मौके पर मौत हो गई।
मृतक के भाई नवनीत ने थाना कलायत में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच में पुरानी रंजिश सामने आई। इसी वजह हत्या की गई। जिसके बाद कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर तीनों को दोषी ठहराया।
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