इंडिगो को जीएसटी विभाग से लगा बड़ा झटका, कंपनी पर लगा 458 करोड़ का GST जुर्माना

by Manu
इंडिगो फ्लाइट

नई दिल्ली, 30 दिसंबर 2025: देश की सबसे बड़ी बजट एयरलाइन इंडिगो को जीएसटी विभाग से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली दक्षिण सीजीएसटी कमिश्नरेट ने कंपनी पर 458.26 करोड़ रुपये का डिमांड ऑर्डर जारी किया है। यह आदेश केंद्रीय जीएसटी एक्ट की धारा 74 के तहत FY 2018-19 से 2022-23 तक विदेशी सप्लायर से प्राप्त मुआवजे पर टैक्स, ब्याज, पेनल्टी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) इनकार करने से जुड़ा है।

इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो की पैरेंट कंपनी) ने नियामक फाइलिंग में कहा कि यह ऑर्डर ‘त्रुटिपूर्ण और कानून के अनुरूप नहीं’ है। कंपनी के बाहरी टैक्स सलाहकारों की राय भी यही है। इंडिगो ने स्पष्ट किया कि वह इस ऑर्डर के खिलाफ अपील दाखिल करेगी। कंपनी पहले से ही FY 2017-18 के समान मामले में अपील कर रही है।

इंडिगो ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि इस ऑर्डर का कंपनी की वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा, लखनऊ सीजीएसटी ने FY 2021-22 के लिए कंपनी पर 14.59 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। इंडिगो ने इसे भी चुनौती देने की बात कही है।

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