शिमला, 13 जनवरी 2026: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की है। चिट्टा (हेरोइन) तस्करी और अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए 11 पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत की गई है।
सोमवार को शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। यदि पुलिसकर्मी ही चिट्टा गतिविधियों में शामिल होंगे तो इस तरह की सख्त कार्रवाई अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चिट्टा तस्करी या अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि चिट्टे की तस्करी और चिट्टा गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए और इसकी सूचना मुख्य सचिव को शीघ्र प्रदान की जाए। बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने विभाग द्वारा चिट्टे के खिलाफ की गई कार्रवाई की विस्तृत प्रस्तुति दी।
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