हिमाचल में निजी स्कूलों के लिए भी ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ खत्म, 5वीं और 8वीं में फेल होने पर नहीं होगी प्रमोशन

by Manu
अवैध प्राथमिक विद्यालय

शिमला, 05 दिसंबर 2025: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के नियमों में बड़ा बदलावरा बदलाव आ गया है। राज्य सरकार ने निजी स्कूलों के छात्रों को भी अब पांचवीं और आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में पास होना अनिवार्य कर दिया है। अगर न्यूनतम अंक नहीं आए तो अगली कक्षा में प्रमोशन नहीं मिलेगा।

यह फैसला केंद्र सरकार के RTE एक्ट 2009 में किए गए संशोधन को राज्य में लागू करने के बाद आया है। पहले यह नियम सिर्फ सरकारी स्कूलों पर लागू था। अब निजी स्कूल भी इसके दायरे में आ गए हैं।

नई व्यवस्था के तहत अगर छात्र पहली परीक्षा में फेल होता है तो उसे दो महीने में कमियां दूर करने का मौका मिलेगा। इसके बाद दूसरी परीक्षा होगी। दूसरी बार भी फेल हुआ तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि यह फैसला बच्चों की बुनियादी पढ़ाई मजबूत करने के लिए लिया गया है। कई बच्चे बिना सीखे ऊपर चले जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा।

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