मुरादाबाद सपा कार्यालय खाली कराने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 28 अक्टूबर तक यथास्थिति बरकरार

by Manu
इलाहाबाद हाईकोर्ट

मुरादाबाद, 09 अक्तूबर 2025: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय को खाली कराने के जिला प्रशासन के प्रयासों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। कोर्ट ने नोटिस को चुनौती देने वाली सपा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश जारी किया है। जस्टिस अरिंदम सिंह और जस्टिस सत्यवीर सिंह की डबल बेंच ने 28 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है।

जिला प्रशासन ने सपा कार्यालय को दो सप्ताह में खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन, विनीत विक्रम और कुणाल शाह ने पक्ष रखा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब तक अगला आदेश न आए, वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव न हो।

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