समराला, 13 जनवरी 2026: समराला पुलिस ने प्लास्टिक डोर (चाइना डोर) से पतंग उड़ाने पर कार्रवाई का ऐलान किया है। DSP तरलोचन सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या बच्चा इस खतरनाक प्लास्टिक डोर का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या की कोशिश) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
DSP तरलोचन सिंह ने बताया कि प्लास्टिक डोर से होने वाले हादसे बहुत गंभीर साबित हो रहे हैं। यह डोर इतनी तेज और मजबूत होती है कि लोगों के गले, हाथ या चेहरे पर लगने से गहरी चोटें आ सकती हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें बच्चे और युवा गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सिर्फ पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगी। यदि कोई बच्चा प्लास्टिक डोर से पतंग उड़ाते हुए पकड़ा गया, तो उसके माता-पिता या अभिभावकों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DSP ने कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी और उन्हें प्लास्टिक डोर के खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए।
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