सेबी की पूर्व चेयरपर्सन व पांच अन्य के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करने का निर्देश
मुंबई, 3 मार्च : मुंबई की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामकीय उल्लंघन के संबंध में शेयर बाजार नियामक सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। मुंबई स्थित विशेष एसीबी अदालत के जस्टिस शशिकांत एकनाथराव बांगर ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया विनियामकीय चूक और मिलीभगत के सबूत हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।’ अदालत ने 30 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि वह जांच की निगरानी करेगी। जानकारी के अनुसार अदालत के आदेश में कहा गया है, आरोप नियामक प्राधिकरणों, विशेष रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की सक्रिय मिलीभगत से स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी की धोखाधड़ी से सूचीबद्धता से संबंधित हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य में विफल रहे, बाजार में हेरफेर की सुविधा दी और निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति देकर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को सक्षम बनाया।
सेबी की पूर्व चेयरपर्सन व पांच अन्य के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करने का निर्देश
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