दिल्ली की अदालत ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दी राहत

by TheUnmuteHindi
दिल्ली की अदालत ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दी राहत

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 30 मई, 2022 को कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किए गए आप नेता व पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को आज दिल्ली की अदालत ने धन शोधन के एक मामले में सुनवाई में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए जमानत दे दी। जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 50 हजार रुपए के जमानत बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर राहत देने का फैसला सुनाया। ईडी का मामला 2017 में सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। इस बीच ‘आप’ ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘सत्यमेव जयते। भाजपा की एक और साजिश विफल हो गई।’ आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट में कहा, ‘उनका (जैन) सिर्फ इतना दोष था कि उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक बनवाए और दिल्ली के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क कर दीं। (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी जी ने उन्हें जेल में डाल दिया, ताकि मोहल्ला क्लीनिक बंद हो जाएं और गरीबों को मुफ्त इलाज न मिल पाए। लेकिन भगवान हमारे साथ हैं। सत्येंद्र का स्वागत है। उन्होंने कहा कि वह अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है।

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