Yash Dayal Case: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यौन उत्पीड़न के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही, किसी भी तरह की दबावपूर्ण कार्रवाई पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है।
पांच साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता- इलाहाबाद हाईकोर्ट
मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की डिवीजन बेंच में हुई। यश दयाल की ओर से वकील गौरव त्रिपाठी ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि दोनों पक्ष पांच साल तक रिलेशनशिप में थे, ऐसे में “शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए” का दावा प्रथम दृष्टया उचित नहीं लगता। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में पीड़िता का पक्ष सुनना जरूरी है।
हाईकोर्ट ने पीड़िता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई चार से छह सप्ताह में होगी। बता दें कि यश दयाल के खिलाफ 6 जुलाई 2025 को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था।