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नई दिल्ली, 14 सितंबर : कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर के विरुद्ध हत्या व अन्य अपराधों को लेकर अदालत द्वारा आरोप तय किए गए हैं तथा उन पर मुकद्दमा चलाए जाने का निर्दे श भी जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार न्यायाधीश ने 30 अगस्त को कहा था कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने का पर्याप्त आधार हैं। एक गवाह ने पहले आरोपपत्र में कहा था कि टाइटलर एक नवंबर, 1984 को यहां गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने सफेद अंबेसेडर कार से बाहर निकले थे और उन्होंने यह कहते हुए भीड़ को उकसाया कि ‘सिखों को मारो, उन्होंने हमारी मां को मारा है’ और इसके बाद तीन लोगों की ‘हत्या’ हो गई। अदालत ने गैरकानूनी तरीके से जमा होने, दंगा भडक़ाने, विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, घरों में सेंध लगाने और चोरी समेत अनेक अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया।