जमीन खरीद को महंगा बनाने वाले संशोधन को सीएम सैनी ने किया रद्द

by TheUnmuteHindi
जमीन खरीद को महंगा बनाने वाले संशोधन को सीएम सैनी ने किया रद्द

हरियाणा, 11 अप्रैल : हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए काम की खबर है। अब हरियाणा में खरीद को और ज्यादा महंगा बनाने वाले कलेक्टर रेट में 2025-26 के लिए संशोधन को सीएम सैनी ने स्थगित कर दिया है। बता दें कि हरियाणा में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार इस साल रजिस्ट्री के दामों में कोई वृद्धि नहीं करेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राजस्व विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है। जिसके चलते प्रदेश में इस साल के दौरान पहले वाला कलेक्टर रेट ही लागू रहेगा। इससे पहले सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में कलेक्टर दरों में संशोधन किया गया था।

जानिए क्या होती हैं कलेक्टर दरें?

बता दें कि कलेक्टर दरें वह न्यूनतम मूल्य होती हैं, जिनके आधार पर किसी क्षेत्र में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जाती है। इन दरों के आधार पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क की गणना होती है। हरियाणा में कलेक्टर दरें हर जिले और क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होती हैं, जो बाजार मूल्य और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। आमतौर पर, इन दरों का संशोधन हर साल अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में किया जाता है।

 

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