स्वच्छ गंगा मिशन को मिली कर छूट

by chahat sikri
स्वच्छ गंगा मिशन को मिली कर छूट

नई दिल्ली, 29 मार्च 2025: आयकर विभाग और प्रत्यक्ष कर प्रशासन के लिए निर्णय लेने वाली संस्था सीबीडीटी की अधिसूचना के अनुसार वित्त मंत्रालय ने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को कर छूट का दर्जा दिया है। अधिसूचना में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि सरकार के प्रमुख नमामि गंगे कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाला निकाय स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMCG) अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित एक प्राधिकरण है। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम  1986 के तहत गठित प्राधिकरण एनएमसीजी अब आकलन वर्ष 2024-25 से आयकर छूट का लाभ उठाएगा।

आयकर अधिनियम के खंड

छूट इस शर्त के अधीन है कि एनएमसीजी आयकर अधिनियम के खंड (46ए) के उप-खंड (ए) में उल्लिखित एक या अधिक उद्देश्यों के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण के रूप में काम करना जारी रखेगा। इन उद्देश्यों में आम तौर पर सतत विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण का संरक्षण और जन कल्याण को बढ़ावा देना जैसे उद्देश्य शामिल हैं। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की परियोजनाएं कई राज्यों में फैली हुई हैं और इसमें सीवेज उपचार, नदी की सतह की सफाई, वनरोपण, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी और गंगा संरक्षण प्रयासों में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है।

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