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नई दिल्ली, 24 जुलाई 2025: सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। यह हादसा 11 जुलाई 2006 को हुआ था जिसमें सात ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाकों से 189 लोगों की मौत हुई थी और 800 से ज्यादा घायल हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस रोक का असर आरोपियों की रिहाई पर नहीं होगा। उन्हें दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। साथ ही, कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
आपको बता दे कि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
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