चंडीगढ़, 20 मार्च 2026: हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने निर्देश जारी किए हैं कि नवरात्रि के अवसर पर राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों के पास मांस की दुकानें खोलने पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1976 के ‘मांस बिक्री विनियमन अधिनियम’ के तहत, धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के पास मांस की दुकानें खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अलावा, स्थानीय निकाय के लाइसेंसिंग अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी मांस की दुकान नहीं खोली जा सकती है।
शहरी निकाय मंत्री ने कहा कि ये आदेश नवरात्रि के दौरान शहरी क्षेत्रों में पूर्ण शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार, नवरात्रि के दौरान नगर निगम क्षेत्रों में मांस की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अनुमति के बिना दुकानें खोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने आदेशों में कहा है कि सभी नगर निगम अधिकारी अपने-अपने नगर निगम क्षेत्रों में मांस की दुकानों की नियमित निगरानी के लिए उचित व्यवस्था करेंगे और इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।
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