चंडीगढ़, 23 जुलाई 2025: पंजाब पुलिस की बर्खास्त महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सोमवार को भी हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द की थी। लेकिन उनके वकील ने कुछ जरूरी तथ्य पेश करने के लिए समय मांगा था।
इस अनुरोध पर हाईकोर्ट ने मंगलवार सुबह दोबारा सुनवाई तय की थी। सुनवाई के दौरान अमनदीप के वकील ने कई दलीलें पेश कीं लेकिन हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद उनकी जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी। इससे पहले 7 जुलाई को बठिंडा की स्थानीय अदालत ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज की थी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।
अब अमनदीप कौर के पास जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का विकल्प बचा है। बता दें कि अमनदीप कौर पहले नशा तस्करी के मामले में चर्चा में आई थीं, जब उनके पास से 17.71 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी, जिसके बाद उन्हें पंजाब पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया था।
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