अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जैन महापर्व के मौके पर 8 सितंबर को मांस, मछली की दुकानें और अहाते बंद रखने के आदेश
पटियाला : अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट सुश्री कंचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जैन महापर्व साम्बतसरी जयंती के मौके पर 8 सितंबर 2024 को पटियाला जिले में मांस/मछली और अंडों की दुकानें, नॉन-वेजिटेरियन होटल/ढाबे और अहाते इत्यादि बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि एस.एस. जैन सभा गुड़मंडी पटियाला की ओर से इस कार्यालय को बताया गया है कि 8 सितंबर को महापर्व साम्बतसरी जयंती मनाई जा रही है। इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाना है। इस दिन किसी भी जानवर की हत्या करना धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अशुभ है और जीव हत्या करने से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है और शरारती तत्वों द्वारा इसका नाजायज फायदा उठाया जा सकता है।
अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जैन महापर्व के मौके पर 8 सितंबर को मांस, मछली की दुकानें और अहाते बंद रखने के आदेश
73
previous post