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चंडीगढ़, 30 अगस्त 2025: राजस्थान हाई कोर्ट ने 27 अगस्त 2025 को नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने से इन्कार कर दिया। इसके बाद आसाराम को शनिवार सुबह जोधपुर सेंट्रल जेल में समर्पण करना पड़ा।
जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान जोधपुर एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
आसाराम को 2018 में नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में दोषी ठहराया गया था, और तब से वह सजा काट रहा है।
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