सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा – खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दें

by Manu
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 15 मई 2026: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में कहा कि खतरनाक या रेबीज से संक्रमित आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मार दिया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोगों की जान की सुरक्षा सर्वोपरि है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में कुत्तों के खतरे से मुक्त रहने का अधिकार भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2025 में दिए गए निर्देश ही लागू रहेंगे। इनमें स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हाईवे जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश शामिल हैं।

कोर्ट ने साफ कहा कि कुत्तों को पकड़ने के बाद नसबंदी और टीकाकरण कर उन्हें उसी जगह नहीं छोड़ना है। ऐसे कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखा जाए। साथ ही सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

अदालत ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

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