चंडीगढ़, 16 फ़रवरी 2026: पंजाब पुलिस के सस्पेंड डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब भुल्लर जेल में ही रहेंगे। भुल्लर पर CBI ने रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया है।
भुल्लर के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि CBI ने जिस शब्द ‘सेवा पानी’ को रिश्वत बताया है उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह रिश्वत के लिए ही कहा गया हो। वकील ने कहा कि सबूतों की कमी है और भुल्लर निर्दोष हैं।
लेकिन CBI के वकील ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि भुल्लर इतने बड़े पद पर तैनात थे और पूर्व DGP के बेटे हैं। जांच एजेंसी ने सारे सबूत जुटाकर ही गिरफ्तारी की है।
इससे पहले चंडीगढ़ CBI कोर्ट ने भी भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद भुल्लर जेल में ही रहेंगे।
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