चंडीगढ़, 21 नवंबर 2025: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय बूटा सिंह को ‘काला’ कहने वाली कथित जातिवादी टिप्पणी को लेकर फिर से सियासी बवाल मचा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राजा वड़िंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने पंजाब SC/ST कमीशन को साफ-साफ कह दिया कि वह FIR की पुलिस जांच में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न करे। कमीशन न तो दबाव बनाए और न ही कोई दखल दे।
विवाद की शुरुआत तरन तारन विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई। एक रैली में राजा वड़िंग के वीडियो में बूटा सिंह को ‘काला’ कहते हुए कथित जातिवादी टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वड़िंग ने बाद में माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा अपमान का नहीं था। बूटा सिंह उनके लिए पिता तुल्य थे। लेकिन पंजाब SC/ST कमीशन ने सोमोटो नोटिस लेते हुए वड़िंग को 6 नवंबर तक जवाब मांगा। कमीशन चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने इसे रंगभेदी और जातिगत टिप्पणी माना।
हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया बिना बाहरी दबाव के चलेगी। जांच एजेंसियां स्वतंत्र रहेंगी। कमीशन को जांच में दखल न देने का आदेश दिया। वड़िंग की याचिका पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। उन्होंने कमीशन के नोटिस को रद्द करने की भी मांग की।
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