नाबालिग से बलात्कार और हत्या, विशेष पॉक्सो कोर्ट ने इरशाद को सुनाई मौत की सजा

by Manu
लुधियाना दुष्कर्म केस पर कोर्ट का फैसला

लखनऊ, 19 नवंबर 2025: जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आठ साल की मासूम के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी इरशाद को मौत की सजा सुना दी है। न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने मंगलवार को यह कठोर फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार जायसवाल ने बताया कि इरशाद को अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया।

घटना 24 दिसंबर 2024 की है। रामनगर थाना क्षेत्र में आठ साल की बच्ची कुछ सामान लेने घर से निकली थी। रास्ते में ही उसका अपहरण हो गया। अगले दिन बहादुरपुर के एक प्राथमिक स्कूल परिसर में उसका शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।

पुलिस जांच में स्थानीय निवासी इरशाद की संलिप्तता सामने आई। मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उसके पैर में गोली भी लगी थी। अदालत ने 18 नवंबर को फैसला सुनाते हुए इरशाद के कृत्य को अमानवीय और समाज के लिए घातक बताया। इसलिए उसे फांसी की सजा दी गई।

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