लखनऊ, 01 अक्तूबर 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनकंपा नौकरी देने के पुराने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ग्रुप G और H के पद पर तैनात कर्मचारी की मौत होने पर उसके आश्रित को उसी ग्रुप से ऊंचे पद पर नौकरी नहीं मिलेगी। प्रमुख सचिव कार्मिक एम देवराज ने ‘उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चौदहवां संशोधन) नियमावली-2025’ जारी कर इसकी आधिकारिक मुहर लगा दी।
नियमावली के नियम 5(1) में साफ प्रावधान किया गया है कि मृतक कर्मचारी जिस ग्रुप में था उसके आश्रित को उसी स्तर पर ही नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी मिलने पर टाइपिंग की जरूरत हो और आश्रित एक साल में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट न सीख पाए तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर डिमोट कर दिया जाएगा।
ये नियम सुप्रीम कोर्ट के 5 अक्टूबर 2021 के फैसले पर आधारित हैं। जो प्रेमलता बनाम राज्य सरकार मामले में आए थे। इसके अलावा, UP लोक सेवा आयोग (UPPSC) या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के दायरे वाले पदों पर भी आश्रितों को अनकंपा नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा।
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