मुजफ्फरपुर, 30 अगस्त 2025: मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को दोषी करार दिया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता माने जाने वाले लड्डन मियां उर्फ अजहरुद्दीन बेग, रिशु कुमार जायसवाल और राजेश कुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
यह बहुचर्चित मामला 13 मई 2016 का है, जब सिवान में हिन्दुस्तान दैनिक के ब्यूरो प्रमुख राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित आठ लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। शहाबुद्दीन की कोरोना महामारी के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
कोर्ट ने 69 गवाहों और 111 प्रदर्शों के आधार पर सुनवाई पूरी की। नौ साल बाद आए इस फैसले में तीन आरोपितों को दोषी ठहराया गया, जबकि तीन को बरी करने का निर्णय लिया गया।
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