चंडीगढ़, 29 अगस्त 2025: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में एक नाबालिग बच्ची की कथित अवैध हिरासत के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। गोवा निवासी पिता साइप्रियानो ब्रिट्टो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनकी बेटी को उसकी मां ने डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में जबरन रोका हुआ है। उन्होंने मांग की कि बच्ची को उनकी मां से हटाकर उनकी कस्टडी में सौंपा जाए और डेरा में रखे जाने से रोका जाए, क्योंकि यह स्थान कई विवादों और आपराधिक मामलों के लिए बदनाम है।
जस्टिस सुभाष मेहला की अध्यक्षता वाली पीठ ने बच्ची की कस्टडी के मुद्दे पर काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के निदेशक को निर्देश दिया कि बच्ची की काउंसलिंग की जाए, ताकि यह तय किया जा सके कि वह अपनी भलाई को समझने में सक्षम है और अपने पिता या मां में से किसके साथ रहना चाहती है।
काउंसलिंग का शेड्यूल तैयार कर दोनों पक्षों के वकीलों को सूचित करने और काउंसलर को काउंसलिंग पूरी होने के बाद रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि काउंसलिंग का पूरा खर्च याचिकाकर्ता पिता वहन करेंगे।
ये भी देखे: BREAKING: राम रहीम को फिर मिली 21 दिन की फरलो, आया जेल से बाहर