नई दिल्ली, 11 जुलाई 2025: हरियाणा के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर को 600 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए तुरंत सरेंडर कर जेल जाने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने उनकी मेडिकल बेल बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी और कहा कि छोक्कर ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील को झूठी दलीलें देने के लिए कड़ी फटकार लगाई, इसे कानून का दुरुपयोग और सिस्टम के साथ खिलवाड़ करार दिया।
छोक्कर को पहले मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मिली थी, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है। हालांकि, 5 जुलाई 2025 को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने कोई सर्जरी नहीं करवाई और खुलेआम घूमते देखे गए। उन्होंने एम्स में इलाज लेने से भी इनकार किया। 50 दिन की हिरासत में से 23 दिन उन्होंने गुरुग्राम सिविल अस्पताल और पीजीआईएमएस रोहतक में बिताए, जिससे यह शक गहरा गया कि वे जमानत का दुरुपयोग कर रहे थे।
यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर 68, 103 और 104 में साई आइना फार्म्स और माहिरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए किफायती आवास परियोजनाओं के तहत 3,700 से अधिक घर खरीदारों से लगभग 616 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा है।
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