जम्मू, 10 जुलाई 2025: जम्मू की एक स्थानीय अदालत (Jammu Court) में महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में 12 महीने तक चले ट्रायल के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीत सिमरन की कोर्ट ने आरोपी रंजीत कुमार को छह महीने की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
मामला 21 जून 2013 का है, जब पीड़ित महिला ने जम्मू के रिहाड़ी निवासी रंजीत कुमार के खिलाफ सरवाल पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद केस जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट (Jammu Court) ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि रंजीत ने आपराधिक बल का इस्तेमाल कर पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई। इसलिए उसे धारा 354 आरपीसी के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह शादीशुदा है, लेकिन रंजीत ने सड़क पर सरेआम उसका हाथ पकड़ा और कहा कि वह उससे प्यार करता है और उसके साथ भाग चलने को कहा। विरोध करने पर भी वह फोन कॉल कर परेशान करता रहा। हालात तब और बिगड़ गए जब रंजीत ने सबके सामने उसे शारीरिक रूप से छुआ, जिससे हाथापाई हुई और उसकी गले की चेन भी टूट गई। पीड़िता ने बताया कि रंजीत बार-बार कहता था कि जब तक वह उसका चेहरा न देख ले, उसे चैन नहीं मिलता और वह उसके बिना जी नहीं सकता। जहां भी वह दिखती, रंजीत उसे छेड़ता, जिससे वह बार-बार अपमानित महसूस करती थी।
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