नई दिल्ली, 23 जून 2025: पैन कार्ड बनवाने वालों के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। बतादें की अब जो ग्राहक पैन कार्ड बनवाना चाहते है उनके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी (CBDT) ने नया नियम बनाया है। जिसके तहत 1 जुलाई, 2025 से पैन कार्ड बनवाने वाले ग्राहकों के लिए आधार नंबर और आधार वारीफिकेशन अनिवार्य होगी।
इसलिए किया गया यह बदलाव
मिली जानकारी के अनुसार आधार-आधारित सत्यापन का यह कदम कई जरूरी उद्देश्यों को पूरा करेगा
यह बड़ा कदम डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा और इस प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाएगा। इसके अलावा यह टैक्स दाखिल करने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित। सरकार का मानना है कि इस कदम से टैक्स चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी। जो लोग अपनी आय छुपाते हैं उन पर सरकार सख्ती कर सकेगी।
फर्जी पैन कार्ड पर लगेगी लगाम
पैन बनवाने में आधार को अनिवार्य करने से फर्जी पैन कार्ड पर भी रोक लगेगी। कई लोग फर्जी पैन कार्ड बनाकर गलत कामों को अंजाम देते हैं। अब आधार के बायोमेट्रिक सत्यापन के चलते यह सब संभव नहीं होगा।
एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर लग सकता है जुर्माना
भारतीय आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, किसी भी नागरिक को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड पाया जाता है, तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। नया नियम इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने में भी सहायक होगा।
पैन कार्ड धारकों के लिए क्या है नया नियम ?
जानकारी के लिए आपको बतादें की पैन कार्ड धारकों के लिए अपने आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। राहत की बात यह है कि इस अवधि तक लिंक करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यदि कोई व्यक्ति इस अंतिम तिथि तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करता है, तो अगले साल से उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। सभी पैन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने पैन को आधार से लिंक करवा लें।
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