चंडीगढ़, 11 मार्च 2026: पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोप में गिरफ्तार हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोप देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़े हैं इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।
जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह और जस्टिस हरप्रीत कौर जसवंत की बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि मामले की गंभीरता और उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए जमानत मंजूर नहीं की जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां देश की संप्रभुता और अखंडता का सवाल हो वहां जमानत देने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतना जरूरी है।
ज्योति मल्होत्रा पर हिसार सिविल लाइन थाना में 16 मई 2025 को दर्ज एफआईआर में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3 और 5 सहित भारतीय दंड संहिता की अन्य गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस जांच में पता चला कि ज्योति ‘ट्रैवल-विद-जो’ नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं। पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उन्होंने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी के संपर्क में आने के बाद संवेदनशील जानकारी साझा की।
एफआईआर में आरोप है कि ज्योति ने पाकिस्तानी अधिकारी के निर्देश पर भारत से संबंधित गोपनीय जानकारियां भेजीं। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस जब्त किए हैं जिनमें चैट और अन्य सबूत मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान यात्रा के दौरान ज्योति ने कई संदिग्ध स्थानों का दौरा किया था।
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