नई दिल्ली, 12 मई 2025 : YouTuber Elvish Yadav : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर एल्विश यादव को आज झटका देते हुए उस याचिका को आज खारिज कर दिया, जिसमें यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सांपों और सांप के जहर के कथित दुरुपयोग के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में दायर आरोपपत्र के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। बता दें कि उनके खिलाफ आरोपों में रेव पार्टियां आयोजित करना और विदेशियों को बुलाना भी शामिल है जो लोगों को सांप के जहर और अन्य नशीली दवाओं का सेवन कराते हैं।
मुकद्दमे की जाएगी आरोपों की जांच
न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने मौखिक रूप से यह टिप्पणी करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि आरोपपत्र और प्राथमिकी में यादव के खिलाफ बयान हैं तथा ऐसे आरोपों की सत्यता की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी। एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यादव ने याचिका में प्राथमिकी को चुनौती नहीं दी है।
यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन सिन्हा ने अधिवक्ता निपुण सिंह और अधिवक्ता नमन अग्रवाल की सहायता से दलील दी कि जिस व्यक्ति ने यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, वह वन्यजीव अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए सक्षम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि न तो यादव पार्टी में मौजूद थे और न ही उनके पास से कुछ बरामद हुआ।
जांच निचली अदालत पर छोड़ी
दूसरी ओर, अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलील दी कि जांच में सामने आया है कि यादव ने उन लोगों को सांप सप्लाई किए थे जिनसे बरामदगी की गई थी। यादव के वकील की दलीलों से प्रभावित न होते हुए, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी तथा आरोपों की जांच का काम प्रभावी रूप से निचली अदालत पर छोड़ दिया।
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