राजस्थान क्राइम: महिला को 17 साल के लड़के से बलात्कार मामले में 20 साल की सजा

by Manu
राजस्थान कोर्ट

कोटा, 26 अप्रैल 2025: राजस्थान के कोटा जिले में नाबालिग से बलात्कार और यौन शोषण के गंभीर मामले में एक अदालत ने एक महिला को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट नंबर 1 ने इस मामले में महिला को दोषी करार दिया है और उस पर 45,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस द्वारा अदालत में पेश चालान के अनुसार आरोपी महिला ने नशे में धुत होकर नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी महिला ने नाबालिग को कई दिनों तक शराब भी पिलाई।

राजस्थान: महिला ने पहले शराब पिलाई, फिर किया यौन शोषण

राजस्थान के बूंदी पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने बताया कि मामला सात नवंबर 2023 को तब प्रकाश में आया, जब बूंदी पुलिस को किशोर न्याय बोर्ड की ओर से शिकायत मिली। यह शिकायत पीड़ित की किशोर मां ने दर्ज कराई थी। मां ने बताया कि देखेड़ा निवासी लालीबाई नामक महिला ने उसके 15 वर्षीय बेटे के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी महिला पर अपने बेटे को जबरन जयपुर ले जाने का भी आरोप है। पुलिस को दी गई शिकायत में मां ने कहा कि आरोपी महिला ने उसके बेटे को कई दिनों तक शराब पिलाई और उसका शारीरिक शोषण किया।

नाबालिग की मां की शिकायत के बाद बूंदी महिला अनुसंधान पुलिस ने इस मामले में लगातार कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस मामले की अंतिम सुनवाई अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील मुकेश जोशी ने अदालत के समक्ष 17 गवाहों के बयान और 37 दस्तावेज पेश किए। सभी दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी महिला लालीबाई को नाबालिग का यौन शोषण करने का दोषी पाया और उसे कानून के अनुसार 20 साल के कठोर कारावास और 45,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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