मुजफ्फरपुर, 10 सितंबर 2025: सिवान के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में नौ साल बाद न्याय का महत्वपूर्ण फैसला आया है। मुजफ्फरपुर की सीबीआई विशेष अदालत ने 30 अगस्त को तीन आरोपियों को दोषी ठहराया था। रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता को उम्रकैद की सजा मिली है।
आज बुधवार को अदालत ने इन तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो कुल डेढ़ लाख रुपये होता है। वहीं, सबूतों के अभाव में तीन अन्य आरोपियों लड्डन मियां, रिशु जायसवाल और राजेश कुमार को बरी कर दिया गया।
यह मामला 13 मई 2016 का है जब हिन्दुस्तान दैनिक के सिवान ब्यूरो प्रमुख राजदेव रंजन की सिवान के फल मंडी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी आशा रंजन के अनुरोध पर बिहार सरकार ने 17 मई 2016 को मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम भी शामिल था। हालांकि, शहाबुद्दीन की 2021 में कोविड-19 से मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला बंद कर दिया गया।
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