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नई दिल्ली, 17 सितम्बर : सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर वित्त मंत्रालय ने इस योजना से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिन्हें सभी डाकघरों को तुरंत लागू करने के लिए कहा गया है। अब, वित्त मंत्रालय के अनुसार, नए नियम सभी छोटे बचत खातों पर लागू होंगे, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना भी शामिल है। नए दिशानिर्देशों के तहत, अगर दादा-दादी ने अपनी पोती के नाम पर खाता खोला है, तो अब इसे माता-पिता या कानूनी अभिभावक को हस्तांतरित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, अगर एक ही बच्ची के नाम पर दो खाते खोले गए हैं, तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यह योजना के नियमों के विरुद्ध है।