54
नई दिल्ली, 19 सितंबर : पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव व उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद एवं अन्य को धन शोधन के जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पेश होने केलिए निर्देश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को 7 अक्तूबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया। ईडी ने छह अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट पेश की थी। ईडी ने सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर यह मामला दर्ज किया था। ईडी ने कहा कि मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है।