नई दिल्ली, 29 दिसंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई की। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर को अपील लंबित रहने तक सशर्त जमानत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश फिलहाल लागू नहीं होगा। अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए आगे की तारीख तय की है। इस दौरान अधिवक्ता अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार की ओर से दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी।
उन्नाव दुष्कर्म मामला देश के सबसे संवेदनशील और चर्चित मामलों में से एक रहा है। पीड़िता और उसके परिवार ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। सेंगर को 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
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