पंजाब में लगी सख्त पाबंदियाँ, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख़्त कार्रवाई

by Nishi_kashyap
सख्त पाबंदियाँ

फाजिल्का, 03 जुलाई, 2025: जिला मैजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने जिले में विभिन्न प्रतिबंध आदेश जारी किए हैं। बतादें की ये प्रतिबंध 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जारी किए गए आदेशों के अनुसार फाजिल्का जिले में सूर्यास्त होने के बाद और सुबह सूर्योदय से पहले पशुओं के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह किसी भी रेस्टोरेंट या हुक्का बार में ग्राहकों को हुक्का नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एक आदेश में फाजिल्का जिले की सीमा में पतंग में प्रयोग होने वाली चाइना डोर की बिक्री, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

वही जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से सटे 4 किलोमीटर क्षेत्र में पाकिस्तानी सिम कार्ड रखने और प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सीमा सुरक्षा तार के बीच के क्षेत्र में और भारतीय सीमा में तार से 70 से 100 मीटर की दूरी पर तोरिया, सूरजमुखी, बीटी कपास, मक्का, अमरूद, ज्वार, गन्ना, सरसों तथा अन्य ऐसी लंबी फसलें लगाने पर रोक लगाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

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