हरियाणा के सिरसा कोर्ट ने दिया यौन शोषण के दोषी को 20 साल कैद की सजा

by Manu
यौन शोषण

सिरसा, 16 जुलाई 2025: हरियाणा के सिरसा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के मामले में दोषी कुलदीप को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने दोषी पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न चुकाने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सरकारी वकील अमित मेहता ने बताया कि यह मामला सिरसा के सदर थाने में दर्ज था। शुरुआत में यह एक गुमशुदगी का केस था, जब 26 जून 2021 को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की कि उसकी नाबालिग बेटी पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। बाद में लड़की को नारनौर (महेंद्रगढ़) से बरामद किया गया। जांच में यौन शोषण की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने POCSO एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

लड़की ने कोर्ट में अपने बयान में कहा कि वह अपनी मर्जी से कुलदीप के साथ नारनौर गई थी और दोनों शादी करना चाहते थे। उसने बताया कि वह बालिग होने से दो महीने दूर थी और उसे व कुलदीप को अपने परिजनों से जान का खतरा था। हालांकि, कोर्ट ने नाबालिग की उम्र और POCSO एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कुलदीप को दोषी ठहराया।

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