Sri Krishna Janmbhoomi Mathura Case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे हिंदू पक्षकारों को बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया।
हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह, जो श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष हैं, ने कोर्ट से मांग की थी कि शाही ईदगाह को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह विवादित ढांचा घोषित किया जाए। उन्होंने दावा किया था कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह को तोड़कर किया गया था। इसके समर्थन में उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेज और किताबों का हवाला भी दिया था।
वहीं, मुस्लिम पक्ष ने इस मांग का कड़ा विरोध करते हुए कोर्ट में लिखित आपत्ति दाखिल की थी। उनका कहना था कि शाही ईदगाह एक वैध धार्मिक स्थल है और इसे विवादित ढांचा घोषित करने का कोई आधार नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पहले फैसला सुरक्षित रखा था और 4 जुलाई 2025 को निर्णय सुनाने की तारीख तय की थी।
आखिरकार, कोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों और याचिका के आधार पर शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया।
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