नई दिल्ली , 12 फ़रवरी 2025: Sajjan Kumar: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में दो लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दोषसिद्धि का आदेश पारित किया और सजा पर बहस 18 फरवरी को तय की। कुमार को सजा सुनाए जाने के लिए तिहाड़ जेल से अदालत में पेश किया गया।
1984 के दंगों में हत्या का मामला
यह मामला 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। शुरू में पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इसे अपने हाथ में ले लिया। दिसंबर 2021 में अदालत ने कुमार के खिलाफ आरोप तय किए और उन्हें दोषी ठहराने के लिए “प्रथम दृष्टया” पर्याप्त सामग्री पाई थी।
Sajjan Kumar पर दंगे और हत्या के आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक बड़ी भीड़ ने घातक हथियारों से लैस होकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से सिखों की संपत्तियों को लूटा, जलाया और नष्ट किया। विशेष रूप से जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह के घर पर हमला किया गया, उनकी हत्या कर दी गई और घर को आग लगा दी गई।
Sajjan Kumar पर आरोप
अदालत ने यह माना कि सज्जन कुमार न केवल इस हिंसा में भागीदार थे, बल्कि उन्होंने उस हिंसक भीड़ का नेतृत्व भी किया। अदालत के आदेश में कहा गया कि “प्रथम दृष्टया यह राय बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई गई कि कुमार ने दंगों की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह इसका हिस्सा थे।”
सजा पर बहस 18 फरवरी को
अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ दोषी ठहराते हुए सजा पर बहस के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है। यह मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े कई अन्य मामलों के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिनमें कई लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद है।
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