चंडीगढ़, 13 अप्रैल 2026: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026 पेश किया। विधेयक को सदन में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। सीएम मान ने कहा कि बेअदबी की सजा अब उम्रकैद (टिल डेथ) तक होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर ही लागू होगा। गैर-सिखों (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि) के पवित्र ग्रंथों और धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ पर फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है।
CM मान ने कहा, “अन्य धर्मों के लोगों से राय लेकर जल्द ही उनके लिए भी कानून बनाया जाएगा।”
विधानसभा में विपक्ष के नेताओं से बात करते हुए भगवंत मान ने कहा,“श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप की बेअदबी के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह स्टेट एक्ट है। गवर्नर से साइन कराना हमारी ही नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है।
गवर्नर के पास मेरी शिकायत लेकर तीसरे दिन पहुंच जाते हो। कभी काम करवाने भी चले जाया करो। गवर्नर ने लेट किया तो दोनों साथ चलेंगे। स्पीकर साहब एक-आधा कौआ मारकर लटका दिया तो दोबारा पीढ़ियों तक कोई बेअदबी नहीं करेगा।”
ये भी देखे: पंजाब विधानसभा में पास नहीं हो सका बेअदबी बिल, 6 महीने बाद फिर होगा पेश