RG Kar Rape Case: सीबीआई ने हाईकोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म से किया इनकार

by Manu
आरजी कर रेप केस में सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ

कोलकाता, 29 मार्च 2025: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी केस डायरी और स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इस सुनवाई के दौरान सीबीआई ने साफ किया कि पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ था, बल्कि यह अपराध एक अकेले व्यक्ति द्वारा अंजाम दिया गया था। यह खुलासा जांच एजेंसी ने फोरेंसिक सबूतों और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर किया।

न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की एकल पीठ के सामने सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की। यह रिपोर्ट पिछले साल 9 अगस्त को हुई इस जघन्य घटना की जांच से जुड़ी है। कोर्ट ने पिछले सोमवार (24 मार्च) को सीबीआई से यह स्पष्ट करने को कहा था कि क्या यह सामूहिक दुष्कर्म का मामला था। जवाब में सीबीआई ने शुक्रवार को बताया कि फोरेंसिक जांच और 14 विशेषज्ञों की टीम की रिपोर्ट के आधार पर यह पुष्टि हुई है कि अपराध में सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था।

न्यायाधीश ने पूछा, “अगर सामूहिक दुष्कर्म हुआ, तो क्या जांच में किसी और का नाम सामने आया?” इस पर सीबीआई के वकील ने कहा, “सभी सबूतों को डीएनए परीक्षण के लिए भेजा गया था। 14 डॉक्टरों की टीम ने हर पहलू की जांच की। हमें सिर्फ एक व्यक्ति के शामिल होने के प्रमाण मिले।” सीबीआई ने यह भी बताया कि अस्पताल के सभी नर्सों और डॉक्टरों से पूछताछ की गई, लेकिन सामूहिक दुष्कर्म का कोई सबूत नहीं मिला।

ये भी देखे: सुकमा में नक्सलियों पर बड़ी चोट: गोगुंडा पहाड़ियों पर मुठभेड़, 16 नक्सली ढेर

You may also like