चंडीगढ़, 16 फ़रवरी 2026: कॉमेडियन राजपाल यादव को 2012 की फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़े चेक बाउंस केस में राहत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 16 फरवरी को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की और अंतरिम जमानत मंजूर कर दी। राजपाल यादव को 18 मार्च तक जमानत पर रिहा किया गया है ताकि वे अपनी भतीजी की शादी में शाहजहांपुर शामिल हो सकें।
कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को प्रतिवादी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) दोपहर 3 बजे तक जमा करने का समय दिया था। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर DD आज दोपहर 3 बजे तक जमा हो जाता है तो तुरंत रिहाई का आदेश दिया जाएगा वरना कल सुबह सुनवाई होगी। राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि 1.5 करोड़ रुपये का DD जमा करा दिया गया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर कर दी।
कोर्ट ने राजपाल यादव को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे जमानत की शर्तों का पूरी तरह पालन करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
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