नवांशहर, 24 जून 2025: पंजाब से बड़ी जानकारी सामने आई है बतादें की पंजाब सरकार ने निर्देश जारी किए हैं की 3 से 6 साल की आयु के बच्चों के विकास के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कीम के अंतर्गत जिले में संचालित निजी प्लेवे स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
निजी प्लेवे स्कूलों का पंजीकरण हुआ अनिवार्य
जिला प्रोग्राम अधिकारी जगरूप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक सुरक्षा, डायरैक्ट, महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिले में अब से निजी प्लेवे स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिले में जो प्राइवेट संस्थाएं, 3 से 6 साल की आयु के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर के क्षेत्र में काम कर रहीं है, तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पंजीकरण करवाना होगा।
इस तरह प्राप्त करें आवेदन पत्र
जिला प्रोग्राम अधिकारी जगरूप सिंह ने बताया कि जिले के सभी प्री-नर्सरी और प्लेवे स्कूलों के प्रबंधक अपने स्कूलों का पंजीकरण करवाने के लिए जिला प्रोग्राम अधिकारी के दफ्तर से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि पंजीकरण के दौरान किसी प्रकार की समस्या होती है, तो जिला प्रोग्राम अधिकारी से उनके कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इस संबंध में ओर ज्यादा जानकारी के लिए जिला बाल सुरक्षा अधिकारी से संपर्क नंबर 01823-222322 और 01823-281798 पर सम्पर्क भी किया जा सकता है।
यह भी पढ़े: हरियाणा की बेटी ने 8 फुट 7 इंच लंबे बालों से बनाया वर्ल्ड रिकार्ड